नागरिक चार्टर

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1959 के अनुसार, नगर पंचायत को नागरिकों को कुछ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

74वें संशोधन के अनुसार, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, यह इन निकायों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिक चार्टर में नागरिकों को बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शामिल करें।

इसे ध्यान में रखते हुए, नगर पंचायत द्वारा एक नागरिक चार्टर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके तहत स्ट्रीट लाइटिंग, परिवहन, स्वच्छता, सड़क रखरखाव, जल निकासी, कर और शुल्क की वसूली, पशु चिकित्सीय सेवाएं, मृत पशुओं के शवों की रिहाई आदि से संबंधित समयबद्ध प्रक्रियाओं की जानकारी नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

इस नागरिक चार्टर को निम्नलिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है:

  • नगर पंचायत द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का व्यापक स्तर पर विज्ञापन करना
  • प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
  • सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावशाली समाधान
  • जनता की सेवाओं के संबंध में मानकों के अनुसार उत्तर और कार्रवाई सुनिश्चित करना
  • हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना
  • सार्वजनिक सेवाओं को नियमित करना
  • सार्वजनिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा करना